1 | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार | अधिनियम का नाम, लागू तिथि और क्षेत्र का वर्णन |
2 | परिभाषाएँ | “पर्यावरण”, “प्रदूषण”, “खतरनाक पदार्थ” आदि की परिभाषा |
3 | केंद्र सरकार की शक्तियाँ | पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र को व्यापक अधिकार |
4 | पर्यावरण अधिकारी | केंद्र सरकार अधिकारी नियुक्त कर सकती है |
5 | आदेश जारी करने की शक्ति | केंद्र किसी उद्योग या प्रक्रिया को बंद करने का आदेश दे सकती है |
6 | नियम निर्धारण की शक्ति | केंद्र पर्यावरण मानक, प्रदूषक सीमाएँ तय कर सकती है |
7 | प्रदूषण निषेध | कोई भी व्यक्ति वातावरण में प्रदूषक नहीं छोड़ सकता |
8 | खतरनाक पदार्थों से व्यवहार | इनका सावधानीपूर्वक निपटान अनिवार्य |
9 | दुर्घटना की सूचना | प्रदूषण या दुर्घटना की स्थिति में तत्काल रिपोर्ट देना |
10 | निरीक्षण की शक्ति | पर्यावरण अधिकारी किसी स्थान का निरीक्षण कर सकते हैं |
11 | नमूना संग्रह | अधिकारी विधिवत जल/वायु/मिट्टी के नमूने एकत्र कर सकते हैं |
12 | पर्यावरण प्रयोगशालाएँ | केंद्र सरकार प्रयोगशालाएँ स्थापित कर सकती है |
13 | विश्लेषक की नियुक्ति | सरकार पर्यावरण विश्लेषक नियुक्त कर सकती है |
14 | विश्लेषक और अधिकारी की भूमिका | इनकी रिपोर्ट और कार्यवाही न्यायालय में मान्य होती है |
15 | दंड | अधिनियम के उल्लंघन पर 5 साल तक की जेल या ₹1 लाख जुर्माना |
16 | कंपनी द्वारा अपराध | कंपनी और उसके प्रमुख अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार |
17 | सरकारी विभाग की जवाबदेही | अपराध होने पर संबंधित विभाग प्रमुख उत्तरदायी |
18 | संरक्षण | सद्भावनापूर्ण कार्य पर अधिकारी को कानूनी सुरक्षा |
19 | शिकायत का अधिकार | केवल सरकार, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति ही परिवाद दाखिल कर सकते हैं |
20 | केंद्र को सूचना | राज्य सरकार केंद्र सरकार को पर्यावरणीय कार्यों की जानकारी दे |
21 | केंद्र सरकार की रिपोर्ट | केंद्र सरकार संसद में रिपोर्ट पेश करेगी |
22 | साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट | विश्लेषक की रिपोर्ट न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्य |
23 | निरीक्षण बाधित करने पर दंड | अधिकारी के कार्य में बाधा डालने पर दंड |
24 | अन्य अधिनियमों पर प्रभाव | यदि अन्य अधिनियम कम दंड देते हों, तो यह अधिनियम लागू होगा |
25 | नियम बनाने की शक्ति | केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत नियम बना सकती है |
26 | संसद के समक्ष नियम | बनाए गए नियम संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे |